अब फ़ोन नंबर पोर्ट कराना हुआ और भी आसान पढें पूरी प्रकिया

आज के समय में हर कोई नंबर पोर्ट करवाना चाहता है ऐसा मौका मिला है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है पिछले कई महीनों से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रोसेस के बदलाव की बात चल रही थी अब ट्राई ने 13 दिसंबर 2018 से नए नियम को लागू कर दिया है ट्राई के इस नए नियम से अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराना और भी आसान हो गया है।

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अब 2 दिनों में ही पोर्ट होगा नंबर

ट्राई के इस नए नियम के मुताबिक अब किसी भी ग्राहक को अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने के लिए 7 दिन का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब यह प्रक्रिया महज 2 दिन में ही पूरी की जा सकेगी इस नए नियम के मुताबिक अगर ग्राहक अपने होम सर्किल के टेलीकॉम ऑपरेटर को बदलना चाहता है तो इसके लिए 2 दिन का समय लगेगा वहीं अगर ग्राहक किसी अन्य टेलीकॉम सर्किल में स्विच करना चाहता है तो इस प्रक्रिया को पूरा होने में 4 दिन का समय लगेगा।

UPC की समय सीमा भी घटाई गई

ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ( 7 वां संशोधन ) रेगुलेशन 2018 के नाम से इस नियम को जारी किया है इसके मुताबिक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को और भी ज्यादा सुगम और आसान बनाया गया है इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने यूनीक पोर्टिंग कोड (UPC) की समय सीमा 15 दिनों से घटाकर 4 दिन कर दी है हालांकि यह नियम जम्मू और कश्मीर असम और नार्थ ईस्ट सर्किल के ग्राहकों के लिए नहीं है इस नियम को इन सर्किल के अलावा देश के अन्य सर्किल के लिए लागू किया गया है।

एक एसएमएस खारिज होगा पोर्टिंग रिक्वेस्ट

इस नए नियम के मुताबिक पोर्टिंग रिक्वेस्ट को खारिज करना भी पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है अब पोर्टिंग को खारिज करने की प्रक्रिया केवल एक एसएमएस के द्वारा पूरी की जा सकेगी अगर टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों का नंबर तय समय में पोस्ट नहीं करती है तो इसके लिए जुर्माना भी तय किया गया है।

टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माने का भी प्रावधान

नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को तय समय सीमा तक नंबर नहीं पोर्ट कर पाने की स्थिति में प्रति नंबर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा कंपनियों को ग्राहकों द्वारा पोर्टिंग रिक्वेस्ट प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर पोंटिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी अगर पोंटिंग को किसी गलत आधार पर खारिज किया जाता है तो हर गलत रिजेक्शन पर 2 गुना यानी कि 10,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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