ये आय नहीं आती है इनकम टैक्स के दायरा में कही आपकी आय भी तो नहीं

 कुछ बातों की जानकारी हमे बहुत ही कम होती है आमतौर पर यह माना जाता है कि आपको हर अच्छी चीज नहीं मिल सकती आय और टैक्स के मामले में भी यह बात लागू होती है आप जितना अधिक कमाएंगे आपको उतना ही अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा बहुत से लोग हालांकि यह नहीं जानते कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है कुछ आमदनी ऐसी हैं जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता।

 इन्हें भी जरूर पढ़ें – 

SBI ने एटीएम को लेकर किया बड़ा खुलासा लोगों की हुई परेशानी

जिनके घर में है बेटी सरकार देगी उनको 51000 रुपये आप भी जरूर पढ़ें

बैंकबाजार कॉम के संस्थापक आदिल शेट्टी ने कहा, ‘इस तरह की आमदनी आपकी कुल आय में नहीं जोड़ी जाती इस हिसाब से ये टैक्स फ्री होती हैं इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में कर छूट वाली इस तरह की आमदनी के बारे में जिक्र है।’

आइये आपको बताते हैं कि इन आमदनी में क्या-क्या शामिल है:

कृषि से आमदनी

भारत एक कृषिप्रधान देश है देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है।

अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम

अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत इस तरह की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है इस सेक्शन में कहा गया है- परिवार की आमदनी, अचल संपत्ति से कमाई या अविभाजित हिन्दू परिवार को पुश्तैनी संपत्ति से कमाई पर आयकर नहीं चुकाना होगा।

बचत खाते से ब्याज

आपके बचत खाते (सेविंग अकाउंट) में मौजूद रकम पर हर तिमाही में ब्याज मिलता है इनकम टैक्स कानून के हिसाब से यह आपकी आमदनी है इस पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80TTA के हिसाब से आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं हर साल अपने सभी बचत खाते पर मिले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर आपको आयकर से छूट मिलती है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से मिले ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

पार्टनरशिप फर्म के शेयर से कमाई

अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी रखते हैं तो इस तरह की कंपनी से होने वाली कमाई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के अनुसार पार्टनरशिप फर्म के हिस्सेदारों को कमाई पर इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स

पिछले वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते वक्त आपको LTCG के पुराने नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा पिछले वित्त वर्ष के लिए LTCG से कमाई टैक्स फ्री है इस साल के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने LTCG टैक्स लगाने की घोषणा की है यह वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लागू होगा इस वित्त वर्ष के लिए रिटर्न आप 31जुलाई 2019 तक भरेंगे शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर यह टैक्स चुकाना पड़ेगा हालांकि, कैपिटल गेंस एक लाख रुपये से ज्यादा होने पर ही यह टैक्स लगेगा।

ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट

मौजूदा कानून के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी को मिली ग्रेच्युटी पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद हुए संशोधन के मुताबिक, 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी की रकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स से छूट की सीमा अभी 10 लाख रुपये ही है।

बिना HRA के किराये पर टैक्स छूट

बहुत से करदाता किराये पर मकान लेकर रहते हैं लेकिन वेतन में HRA नहीं होने की वजह से वे इस पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ नहीं ले पाते इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80GG के तहत आप रहने के लिए चुकाए गए मकान किराये पर टैक्स लाभ ले सकते हैं अगर आपके जीवनसाथी या बच्चों के नाम से मकान है और आप उसमें रहने के लिए किराया चुकाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में बचत नहीं हो सकती इस सेक्शन के तहत हालांकि आप कुल आमदनी के 10 फीसदी से कम किराये, या 5000 रुपये या कुल आमदनी के 25% के हिसाब से HRA पर इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं।

वीआरएस पर मिली रकम

इनकम टैक्स कानून के नियम 2BA के तहत वीआरएस के रूप में मिली पांच लाख रुपये तक की रकम टैक्स फ्री है।

इन्हें भी जरूर पढ़ें – 

आधार कार्ड से होने वाले फायदे

सबसे ज़्यादा करते है इस राशि के लोग प्रेम विवाह

स्कॉलरशिप एवं अवार्ड

अगर किसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति मिलती है या कोई अवार्ड मिलता है जिससे वह पढ़ाई का खर्च चला रहा है तो इस पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 (16) के तहत आयकर से छूट है इसमें रकम की कोई सीमा नहीं है।

विदेश में सेवा के लिए मिले भत्ते

अगर कोई भारतीय देश से बहर सेवा देता है और उसे इसके लिए अलग से कोई भत्ता मिलता है तो उस पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(7) के हिसाब से टैक्स छूट उपलब्ध है इस प्रावधान से विदेश में सरकारी सेवा में लगे लोगों को टैक्स फ्री भत्ते पाने में मदद मिलती है।

आप को ऐसी जानकारी जरूर पता होनी चाहिए आपको कैसी लगी जानकारी हमे जरूर बताये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें ऐसी ही नयी नयी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top