उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान पर हुआ नियम लागू

शराब पर भी एक नियम हुआ लागू शराब को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है आपको बताा दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनााथ ने कैबिनेट मीटिंंग में एक बड़ा फैसला लेते हुए शराब और बीयर बेचनेे का का समय बढ़ा दिया है इस फैसले के बाद यूपी में अब 12 घंटे तक शराब बीयर की दुकान में खोल सकेंगे।

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इसके साथ ही यह दुकान में सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुली रहेगी गौरतलब है कि पहले दुकान रात 11:00 बजे तक खुली थी लेकिन अब कैबिनेट की बैठक मैं नई आबकारी नीति की मंजूरी दे दी गई है इसके साथ ही इसके मुताबिक शराब और बियर के दामों में बढ़ोतरी न करने का भी फैसला लिया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की इस नई आबकारी नीति के बाद कमिश्नर को सिर्फ 1% नई दुकान खोलने की इजाजत दी जाएगी हालांकि इससे पहले यह 10 फ़ीसदी था गौरतलब है कि अब 2 फीसदी मॉडल शॉप खोली जाएंगी इसके साथ ही शासन के द्वारा इससे ज्यादा नई दुकान खोलने के लिए इजाजत लेनी होगी।

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