MP में लव जिहाद को लेकर शिवराज ने बनाया सख्त कानून

आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रहे है मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारी में है। इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पाँच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा।

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार (17 नवंबर, 2020) को यह बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएँगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा। जिसमें दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद में किसी भी प्रकार से सहायता करने वालों को भी मुख्य आरोपित की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी अपनी मर्जी से धर्मपरिवर्तन कर शादी नहीं कर सकता लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता हो, तो इसके लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी। वहीं, बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई जोर-जबरदस्ती, बलपूर्वक या धोखे से शादी करता है तो धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी। बेटियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीएम ने कहा था कि कि लव जिहाद के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया जाना है उसका खाका तैयार कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कह चुके है।

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