मोबाइल नंबर पोर्ट करना हुआ अब और भी आसान लेकिन कैसे आओ जानते है
आज के टाइम में बहुत से लोग अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करना चाहते है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐफा इंडिया मौजूदा समय में काफी एक्टिव हो गई है जिसे हाल के दिनों में टेलीकॉम सेक्टर के सेक्टर में बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐफा इंडिया (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर नया नियम लागू किया है जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी।
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ट्राई के नए नियम के अनुसार मोबाइल नंबर को पोर्ट करना और भी आसान हो जाएगा उपभोक्ताओं को अब सिर्फ़ 2 दिन में अपने मोबाइल नंबर पोर्ट कर सकेंगे गौरतलब है कि उपभोक्ताओं को पहला मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए 15 दिन का समय लगता थ मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए उपभोक्ताओं को एक UPC कोड दिया जाता था उस पर 15 दिन की वैधता थी लेकिन नए नियम के मुताबिक सिर्फ़ 4 दिन के लिए कंज्यूमर UPC कोड का इस्तेमाल किया जा सकेगा इन 4 दिनों के अंदर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर पोर्ट किया जाएगा।
ट्राइ के नए नियम में यह भी कहा गया है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर port करने से रोकती है इसके बाद उस कंपनी पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है टेलीकॉम कंपनियाँ किसी तकनीकी कारण से उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर पोर्ट होने से रोक सकती हैं।
हालाकि इस नए नियम को लागू करने के लिए ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 180 दिन का समय दिया है जिसमें सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि idea, वोडाफोन, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी सभी कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के आदेश दिए गए हैं जिसके कारण उपभोक्ता को इस नियम का लाभ 2019 जून से ही मिलेगा।
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