मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुआ एक नया नियम लागू हर किसी को पता होनी चाहिए

सरकार ने कुछ नए परिवर्तन किये है केंद्र सरकार ने किराएदार और मकान मालिक के लिए नया नियम लागू किया है, जिसे आम जनता को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता हैं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि वे एक्‍ट 1948 के बजाय मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाएं कुछ राज्यों ने इस नियम को अपनाया है जिनमें आपको यह फायदे देखने को मिलेंगे।

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मकान मालिक को किराएदार के घर में रिपेयर से जुड़े काम करने के लिए या फिर किसी अन्य मकसद से घर में आने के लिए मकान मालिक को 24 घंटे का लिखित नोटिस एडवांस में देना होगा इसके अलावा किराएदार को घर छोड़ने से 1 महीने पहले मकान मालिक को नोटिस देना होगा।

रेंट एग्रीमेंट के नए नियमों के अनुसार, किराएदार को तब तक मकान से नहीं निकाला जा सकता है जब तक उसने कई महीनों तक किराया न दिया हो या फिर वह मकान का दुरुपयोग कर रहा हो अगर रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान नहीं खाली कर रहा है, तो मकान मालिक का यह अधिकार है कि वह उससे दोगुना किराया मांगे।

जिन राज्यों में यह नियम लागू हुआ है उन राज्यों के नाम में उत्‍तर प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्‍यप्रदेश आदि शामिल हैं।

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