लॉयर और एड्वोकेट में क्या फर्क होता है आप जानते है

हम आपके लिए कुछ अलग ही जानकारी लाये है लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है लेकिन बारीकी से देखा जाए तो दोनों शब्दों के अर्थ में काफी अंतर होता है।

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लॉयर किसे कहते हैं- लायर शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अभी कानूनी यानि कि एलएलबी या एलएलएम की पढ़ाई करने में लगा है ऐसे व्यक्तियों को केस लड़ने की आज्ञा नहीं होती है क्योंकि केस लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है जो कानूनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हो सकता है।

एडवोकेट किसे कहते हैं- एडवोकेट आमतौर पर एक वकील को ही कहा जाता है यह वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली होती है और वह किसी अदालत के वकील के रूप में अभ्यास कर रहा होता है ग्रेट ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका में एडवोकेट को बैरिस्टर कहा जाता है आप जानते होंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर लौटे थे।

ध्यान दें

अमेरिका में एडवोकेट शब्द का प्रयोग नहीं होता है वहां पर केवल लॉयर शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है पर एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता।

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