इन जगहों पर लग जाएगा 1 दिसंबर से लॉक डाउन, सरकार ने जारी की गाइड लाइन

कोरोना दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार कोरोना को लेकर काफी सतर्क हो गई है। लगातार बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत अब 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में दोबारा लॉकडाउन लगाया जायेगा।

इसके अलावा सरकार ने पांच और नए जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।

इससे पहले कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था।

इन सभी 13 जिलों में जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। जिसमें सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये। इसके अलावा 31 दिसंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

जिला कलेक्टर तय करेंगे कंटेंनमेंट जोन-

गृह विभाग के आदेशाें के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित हाई रिस्क क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का बहुत बारीकी से चिन्हिकरण कर वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। इसकी सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी।

लॉकडाउन में रहेगी ये पाबंधियाँ

कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

कन्टेनमेंट जोन में आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेसिंग, घर- घर निगरानी तथा आवश्यतानुसार अन्य आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां अमल में लायी जायेंगी।

कन्टेनमेंट जोन के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

निर्धारित कंटेनमेंट में सख्ती से पालना करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे।

संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

ऐसे व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जायेगा। कोविड पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों में से कम-से-कम 80 प्रतिशत की 72 घंटे में पहचान की जाएगी।

कोविड-19 रोगियों को उप सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (गाइडलाइन की पालना की शर्त पर) तुरन्त आईसोलेट किया जावेगा।

चिकित्सा विभाग हर दिन सभी पॉजिटिव मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे।

बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए RajCovidInfo ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज घर पर ही रहता है।

तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidinfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कोविड क्वारेटाईन ट्रैकिंग अलर्ट सिस्टम (QTAS) और मरीज को कॉल करने के लिए 181 सेवा के उपयोग के बारे में आवश्यक आदेश जारी करेगा।

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