Cryptocurrency पर भी लागू होगा मनी लांड्रिंग कानून, क्या जायेगा आपका भी पैसा

क्या आप भी जानते है cryptocurrency के बारे में शुरू से ही क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर भारत सरकार का रुख सख्‍त रहा है अब सरकार ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (Virtual Digital Assets) को मनी लॉन्ड्रिंग कानून (Prevention of Money Laundering Act) के दायरे में लाने की तैयारी है।

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यानी भारत के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून अब क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने पर भी लागू होंगे ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी।

यह पहला मौका नहीं है, जब केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्ती बरती हो पिछले साल बजट में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से हुई कमाई पर 30 फीसदी का भारी-भरकम इनकम टैक्स (Income Tax On Crypto) लगाया था सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS On Crypto) भी लागू कर चुकी है।

आप भी सावधान हो जाइए क्योंकि यह पहला मौका नहीं है, जब केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्ती बरती हो पिछले साल बजट में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से हुई कमाई पर 30 फीसदी का भारी-भरकम इनकम टैक्स (Income Tax On Crypto) लगाया था सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS On Crypto) भी लागू कर चुकी है।

सरकार के क्रिप्‍टोकरेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू करने से अवैध गतिविधियों में इसके इस्‍तेमाल करने पर रोक लगेगी साथ ही इससे क्रिप्‍टोकरेंसी के लेनदेन पर निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का व्यवसास करने वाले निकाय अब रिपोर्टिंग एंटिटीज बन गए हैं अब ऐसे निकायों को बैंकों व पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की तर्ज पर रिपोर्टिंग के मानकों और केवाईसी के प्रावधानों का पालन करना होगा।

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