ATM में फंस जाए अगर रुपये तो करे ये जरूरी काम

आज हम बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहे है कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम जाते है और पैसे एटीएम में फंस जाते है और आपके अकाइंट से तो रूपये कट जाते है पर आपके हाथ में रूपये नही लग पाते हैं इसके लिए आपको खबराने की आवश्यकता नही है हम आपको बतायेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना हैं कही बार ऐसा हो जाता है तो इसके लिए खबराने की कोई आवश्यकता नही हैं इसके बारे में हम आपको बताते है कि आपको क्या करना हैं।

सबसे पहले आपके पास जिस एटीएम से रूपये निकाले है उसमें शिकायत दर्ज कराये भले ही एटीएम अपने बैंक का हो या अन्य बैंक का आरबीआई के अनुसार बैंकों को एटीएम में संबंधित अधिकारियों, टोल फ्री नंबर देने वाला नियम हैं यदि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाने के बावजूद अकाउंट से कटौती हो जाए तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को 7 वर्किंग डे के अंदर आपके अकाउंट में राशि दोबारा जमा करना होता हैं।

1 जुलाई 2011 से एक नियम लागू किया था जिसके अनुसार यदि शिकायत के 7 दिन के अंदर आपको पैसा अकाउंट में नहीं आता है तो बैंक आपको प्रति दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा भी देगा हैं इसके लिए कस्टमर को दावा करने की जरूरत नहीं है पर ध्यान रहे कि मुआवजे के लिए कस्टमर को ट्रांजैक्शन के 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी हैं।

आपको यदि निर्धारित अवधि में आपकी समस्या की सुनवाई नही होती है तो आप बैंक से जवाब मिलने के 30 दिन के भीतर या बैंक से जवाब नहीं मिलने की स्थिति में शिकायत के 30 दिन के भीतर बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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