1 रुपये और 10 रुपये के सिक्के को लेकर RBI ने किया निदेश जारी
आज हम हाल में ही कुछ नई खबर के बारे में बताने जा रहे है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजों को खरीदने के लिए अक्सर सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। इन सिक्कों में ज्यादातर उपयोग में लाया जाने वाला सिक्का ₹10 का सिक्का है।
₹10 के सिक्के को लेकर आए दिन हमें बाजार में नई-नई बातें सुनने को मिल जाती हैं और अधिकतर दुकानदार तो इस सिक्के को लेने से हिचकते भी हैं इन्हीं चीजों पर लगाम लगाने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश में चल रहे ₹10 रुपये और ₹1 रुपये के छोटे सिक्के को लेकर भी बड़ा निर्देश जारी किया है और इन निर्देशों को न मानने पर जेल की सजा भी हो सकती है, तो आईये जान लेते हैं इस बारे में विस्तार से।
आरबीआई द्वारा जारी गए इन सिक्कों को देश के कई सारे जगहों लेने से इनकार किया जा रहा है और कहीं पर ₹10 रुपये के सिक्के को लेने में दुकानदार आनाकानी कर रहे हैं तो कहीं पर ₹1 रुपये वाला छोटा सिक्का नहीं ले रहे हैं और इस वजह से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में सभी प्रकार के सिक्के वैध हैं तथा कोई भी दुकानदार या ब्यापारी इन्हें लेने से कभी भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है और यहाँ तक की देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी सभी प्रकार के सिक्के स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं।
दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कहीं-कहीं ₹10 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा है चाहे वो बड़े शॉपिंग मॉल हों या फिर छोटी दुकाने ज्यादातर दुकानदार इन सिक्कों को लेने में हिचकिचा रहे हैं। इसे रोकने के लिए अब आरबीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, सभी सिक्के नियम के तहत जारी किए गए हैं तथा सभी सिक्के वैध हैं। ऐसे में अगर कोई दुकानदार, ब्यापारी या बैंक इसे लेने से मना करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। साथ ही बैंक ने अपने निर्देश में यह भी कहा है इन सिक्को को लेने से मना करना भी जघन्य अपराध है, और अपराधी को जेल की सजा भी हो सकती है।
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