पेंशन में हुआ नया नियम लागू खाताधारकों की पेशन आई खतरे में

पेंशन को लेकर आयी बड़ी खबर कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान ने ईपीएफ खाता धारकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है लेकिन लोगो को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है।

अगर आपके पास पीएफ खाता है तो आप जानते होंगे की जब भी हम अपनी नौकरी छोड़ते है तो उसके 60 दिनों बाद हम अपने पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते थे।

लेकिन अब इस नियम में बदलाब हो चुका है जिसके अनुसार अगर आपका नियोक्ता Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (pmrpy) के द्वारा आपका पीएफ का पैसा जमा करता है तो सरकार आपके पीएफ में 12% का योगदान करेगी जिसका फायदा आपके नियोक्ता को होगा लेकिन जब आप अपने पीएफ का पैसा निकालने जाएंगे तो आपको इसकी असलियत के बारे में पता चलेगा।

दरअसल PMRPY के कुछ नियम बनाए गए है जिसके अनुसार आप अपनी पेंशन का पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद ही निकाल पाओगे यानि अगर आप अपनी नौकरी छोड़े देते हो या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और ऐसे में आप अपने पीएफ का पैसा निकलना चाहते हो तो आपको 58 साल इंतजार करना होगा ये परेशानी सिर्फ उन लोगो को आएगी जिनके नियोक्ता PMRPY से जुड़े हुए है।

अगर आपने भी अपने पीएफ का फॉर्म भरा है और इसमें आपकी पेंशन का पैसा नहीं आता तो आपका पीएफ अकाउंट PMRPY से जुड़ा हुआ है जिसका मतलब आप अपने पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते।

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