कौन नही चाहता कि उनका अपना घर हो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अभी भी खुद का घर नही है इसकी मुख्य वजह है उनके पास पैसों की कमी, जिसके चलते वे लोग घर नहीं खरीद पाते है, भारत में यह भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग किराये के घर में रहते है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए मोदी सरकार ने खुशखबरी दी है।
दरअसल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलायी जा रही है इसमें सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है यह योजना चार तरह के आय वर्ग के लोगों के लिए है आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, औसत से कम आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और मध्य आय वर्ग हैं, तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं आइए जानते हैं कि योजना में आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति को NBFC में या अपने बैंक में होम लोन के लिए आवेदन देना होता है इस आवेदन फॉर्म में आवेदक को अपनी आय, अन्य लोन, निवेश और प्रॉपर्टी डिटेल्स की पूरी जानकारी देनी होगी।
इस लोन ऐप्लिकेशन में जरूरी दस्तावेजों जैसे आय प्रमाणपत्र, केवाईसी दस्तावेज और प्रॉपर्टी से जुड़े दूसरे दस्तावेजों के साथ ही सब्सिडी ऐप्लिकेशन फॉर्म भी आवेदन के साथ संलग्न करना होता है।
प्रधानमंत्री सब्सिडी आवास योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी वेरिफाई करवा कर फॉर्म भर दें।
यहां आवेदक का नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, परिवार के मुखिया की उम्र, धर्म, जाति आदि की जानकारी देनी होगी।
अगर आपका आवेदन योग्य होगा तो उसे पहले सेंट्रल नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा वहां से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी द्वारा सब्सिडी की रकम कर्ज देने वाले बैंक को दे दी जाएगी। उसके बाद यह राशि आपके लोन वाले खाते में आ जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये है और लोन की राशि 9 लाख है, तो आपको 2.35 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेंगे, बाकी की जो राशि होगी वह आपको तय ब्याज दर के हिसाब से मासिक किस्तों के साथ चुकानी होगी।
अगर आप मध्य आय वर्ग (MIG I) से आते हैं, तो आपकी सालाना आय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए 12 लाख रुपये होनी चाहिए।
अगर आप MIG II आय वर्ग से हैं तो आपकी सालाना आय 12 लाख से 18 लाख रुपये के मध्य में होनी चाहिए वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सालाना आय 3 लाख रुपये तय की गई है और औसत से कम आय वर्ग (LIG) के लिए सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच तय है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 से 55 साल के बीच होना आवश्यक है अगर आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को लोन में शामिल किया जाता है।
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