गुटखा ,सिगरेट ,तंबाकू पर लगा प्रतिबंध, जो बेचेगा उस पर लगेगा इतने का जुर्माना

मोदी सरकार की तरफ से रोजाना ऐसे कई नियम लागू किए जा रहे हैं। जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है और, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हाल ही में आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट का नियम लागू किया गया है। जिसमें लोगों का हजारों रुपए का चालान काट दिया जा रहा है ऐसा ही एक नियम लागू हो रहा है इसके बारे में आप सभी को जानना जरुरी है।

यह फैसला उन लोगों के लिए है जो लोग गुटखा सिगरेट और तंबाकू भेजते हैं तो अगर आप भी गुटका तंबाकू और सिगरेट भेजते हैं तो, इस खबर को कृपया जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि इससे लोगों को काफी नुकसान होगा और अगर आप एक बार के नागरिक है तोल इस खबर को आखिर तक जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आप तंबाकू गुटखा और सिगरेट बेचने वालों को तो आपको नुकसान हो सकता है।

गुटका तंबाकू और सिगरेट को लेकर नियम हुआ लागू

आपकी जानकारी के लिए बताया था कि मोदी सरकार के निर्देश अनुसार अब पूरे उत्तर प्रदेश में यह नियम लागू हो गया है कि, जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गुटका तंबाकू या सिगरेट बेचेगा। उस पर पहली बार जुर्माना ₹2000 लगाया जाएगा और दूसरी बार अगर वह नियम तोड़ता है तो, उस पर ₹5000 जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वह तीसरी बार जुर्माना तोड़ता है तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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