अगर आपके पास कार और बाइक जैसे वाहन है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कार और बाइक इंश्योरेंस को लेकर नया नियम लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए नियम के बाद अब से कार और बाइक का हर साल इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। यह आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस नए नियम के मुताबिक कार खरीदने पर कार के मालिक को 2 साल का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं अगर आप नई बाइक खरीदते हैं, तो इसके लिए 5 साल का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा पर अदालती कमेटी की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए लिया है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि यह बाइक के नुकसान की भरपाई करता है। बता दें कि पहले कार और बाइक में केवल 1 साल का इंश्योरेंस करना पड़ता था। आंकड़ों की मानें, तो देश में सिर्फ 45 फ़ीसदी वाहन ही बीमित है जबकि 70 फ़ीसदी वाहन इंश्योर्ड है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है।
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