स्कूल की फीस को लेकर हुआ बाद ऐलान, सरकार ने राहत की खबर

आज हम सभी के लिए बहुत ही खास खबर लेकर आये है। गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने स्कूल फीस देने से अभिभावकों को राहत दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुजरात सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। गुजरात सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि स्कूल शुरू होने तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते। सरकार ने आगे कहा कि अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

गुजरात सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जिन माता-पिता ने बच्चों की स्कूल फीस जमा की है, उन्हें स्कूल के खुलने के बाद या अगले महीने की फीस में जोड़े जाने पर फीस वापस दी जानी चाहिए।

लेकिन अब निजी स्कूलों ने गजरत सरकार के इस फैसले के खिलाफ कमर कस ली है। गुजरात के प्राइवेट स्कूल बोर्ड ने अभी से ऑनलाइन क्लासेस देने से मना कर दिया है।

सभी अभिभावकों के लिए यह राहत की खबर है जिससे सभी चिंता में थे।

दरअसल, कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने के बाद भी कई स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल रहे थे। इस मामले में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। PIL के बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकार को आदेश दिया था। इसके बाद, गुजरात सरकार ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी की।

बता दें कि भारत में महज 24 घंटे में 35 हजार से ज्यादा लोगों के बीच कोरोना की पुष्टि हो रही है। तब से, भारत में कोरोना रोगियों की संख्या अब 12 लाख को पार कर गई है। जबकि रिकवरी बालू की रिकवरी दर 63 प्रतिशत से अधिक है।

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