नही मिलेगा अब इन किसानों को पीएम किसान का पास

क्या आप भी किसान है अगर हाँ तो आप जरूर पढें ये खबर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को मोदी सरकार सालाना 6000 रुपये देती है। दो-दो हजार की ती किस्तों में सीधे किसानों के खाते में रकम जाती है। इस योजना की सातवीं किस्त के रूप में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में दिसंबर से 2000 रुपये आने वाले हैं। बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भारा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानें और किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता।

अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। वहीं इनकम टैक्पस चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

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