आज हम आपको बहुत ही खास खबर बताने वाले है
भारतीय रिजर्व बैंक खाताधारकों की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहता है तथा समय-समय पर रिजर्व बैंक खाताधारकों की सुविधा के लिए बैंकों को नए-नए निर्देश जारी करता रहता है।
कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि बैंक अपने ग्राहकों को चिप वाले एटीएम कार्ड बिल्कुल मुफ्त में प्रदान करें। इसके बाद से सभी बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर अमल करते हुए अपने सभी ग्राहकों को चिप वाले एटीएम कार्ड प्रदान कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में रिजर्व बैंक ने एक नया नियम जारी किया है, जिससे सभी खाताधारकों को फायदा होगा।
दरअसल आरबीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के भीतर पैसा वापस नहीं मिलता है, तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। यह नियम यूपीआई, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस पर लागू होगा।
आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस नियम के तहत सिर्फ डिजिटल ही नहीं, बल्कि नॉन-डिजिटल लेनदेन पर भी ऐसा घटना होने पर पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में असफल हुए लेन-देन के लिए ग्राहकों के खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है।
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