उत्तर प्रदेश में अब जमीन खरीदने से पहले करना होगा ये काम, पूरी खबर पढें
आज हम आपको नए नियम के बारे में बताने जा रहे है। उत्तर प्रदेश में भू-सम्पत्ति के बैनामे को लेकर बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसमें कई तरह के बदलाव किये गए हैं। जिसके बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में ज्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़ें।
मिली जानकारी के मुताबिक अब राज्य में स्थित किसी भी भू-सम्पत्ति के बैनामे की कई पन्नों की नकल के बजाए सिर्फ एक पन्ने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इस प्रमाणपत्र में जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी जैसे की खरीदने व बेचने वाले का नाम, रकबा, खसरा-खतौनी की संख्या दर्ज होगी।
बता दें की पहले उत्तर प्रदेश में भू-सम्पत्ति के बैनामे में कई सारे पन्ने होते थे।
आपको जमीन खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ।
सरकार ने इसे हटाकर सिर्फ एक पन्ना करने का आदेश दिया हैं। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया है की अब स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जनसामान्य की सुविधा के लिए पंजीकृत लेख पत्र को एक पेज पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।
खबर के अनुसार यह प्रमाण मात्र 100 रुपए शुल्क के रूप में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में जमा करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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