इस राज्य की सरकार ने लगाया लॉक डाउन , रहेगी ये सब बंद

हम किस राज की बात करने जा रहे है आइये जानते है महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण राज्य में तालाबंदी को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। हालाँकि, सरकार द्वारा कई छूट दी गई हैं। सरकार ने 5 अक्टूबर से सीमित क्षमता वाले होटल, रेस्तरां और बार खोलने की अनुमति दी है। नए निर्देशों के अनुसार, राज्य के भीतर से राज्य के भीतर चलने वाली सभी ट्रेनें तत्काल प्रभाव से चलेंगी, लेकिन कोविद -19 के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां, रेस्तरां और बार 5 अक्टूबर से खुले होंगे, लेकिन वे एक समय में अपनी क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक समायोजित नहीं कर सकते हैं। स्थानीय प्राधिकरण उतने ही ग्राहकों को अनुमति दे सकेंगे, जितने में वे खुद को सीमित कर सकें।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पर्यटन विभाग इन प्रतिष्ठानों का संचालन करते समय सावधानी बरतने के लिए एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में गैर-आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। रेलवे MMR में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा। पुणे क्षेत्र में लोकल ट्रेनें एमएमआर में अपनाए गए प्रोटोकॉल और प्रक्रिया के साथ चलेंगी। डब्बावालों को लोकल ट्रेनों में एमएमआर में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से क्यूआर कोड लेना होगा। राज्य के अंदर या बाहर ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध और कोई समय सीमा नहीं होगी।

स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। मॉल में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, मार्केट, ऑडिटोरियम आदि नहीं खुलेंगे यानी वे बंद रहेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़े समारोहों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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