अब कार और बाइक खरीदना हो जाएगा और भी आसान , लागू हुए ये नियम

1 अगस्त से हम सभी को मिलने जा रही है एक बहुत बड़ी खुश खबरी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है अगर आप 1 अगस्त के बाद नई कार या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे एक अगस्त से कार और टू-व्हीलर्स इंश्योरेंस की पॉलिसी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसके बाद ग्राहकों को इनके इंश्योरेंस पर कम कीमत चुकानी होगी।

क्या है इरडा का नया नियम

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज योजनाओं को वापस लेने का एलान कर दिया है और इसके तहत तीन या पांच साल की लंबी अवधि के मोटर वाहन बीमा को अनिवार्य करने के नियम को खत्म कर दिया है।

इसके तहत मोटर थर्ड पार्टी और ओन-डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव होने जा रहा है इरडा के निर्देशों के मुताबिक कार की खरीद पर 3 साल और टू-व्हीलर (स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल) की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं होगा ये नया नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है।

ग्राहकों के लिए महंगे हो रहे थे वाहन

इरडा ने इसके पीछे मुख्य कारण बताते हुए कहा है कि ओन डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए तीन और पांच साल की अनिवार्यता की वजह से ग्राहकों के लिए वाहन खरीदना महंगा हो रहा है और इस संकटकाल में इसे कम किया जाना चाहिए।

जून में दी गई थी जानकारी

इरडा ने बीते जून में ही लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस स्कीम को वापस लेने के अपने फैसले को नोटिफाई किया था बता दें कि सितंबर 2018 में लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कवर को लागू किया गया था इसके तहत उस समय टू-व्हीलर के लिए पांच साल के जॉइंट (ओन डैमेज+ थर्ड पार्टी) का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य कर दिया था और फोर व्हीलर के लिए ये नियम 3 साल के लिए लागू किया गया था।

नए वाहन खरीदने वालों को होगा फायदा

इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव के बाद ग्राहकों के लिए नए वाहन खरीदना सस्ता हो जाएगा और अगर आप 1 अगस्त के बाद वाहन खरीदते हैं तो आपको अब अनिवार्य रूप से एक वर्ष, ओन-डैमेज इंश्योरेंस कवर ही नए वाहन को खरीदते समय जरूरी होगा।

आपको अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top